1. यदि कोई नागरिक किसी लोक प्राधिकरण से कोई सूचना प्राप्त करना चाहता है, तो उसे आवेदन पत्र के साथ, सूचना प्राप्त करने हेतु निर्धारित शुल्क के रूप में, लेखा अधिकारी लोक प्राधिकरण को देय 10/- रुपए का डिमांड ड्राफ्ट, बैंकर्स चेक या भारतीय पोस्टल ऑर्डर भेजना होगा। 10/- रुपए का शुल्क लोक प्राधिकरण को उचित रसीद के साथ भी दिया जा सकता है।
2. यदि आवेदक गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) श्रेणी से संबंधित है, तो उसे कोई शुल्क देना अपेक्षित नहीं है। तथापि, उसे गरीबी रेखा से नीचे होने के संबंध में अपने दावे के समर्थन में एक प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।